लोक अदालत में ये चालान नहीं होंगे माफ, कहीं आपका मामला भी तो इससे जुड़ा नहीं?

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लोक अदालत में ये चालान नहीं होंगे माफ, कहीं आपका मामला भी तो ये नहीं?

लोक अदालत 14 दिसंबर को लगने वाली है, अगर आपका कोई भी पेंडिंग ट्रैफिक चालान है तो आप उसे माफ या कम करा सकते हैं. फिर आपका चालान बड़ा हो या छोटा हर मामले की सुनवाई का मौका मिलता है. हालांकि लोक अदालत में नॉर्मली मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों का निपटारा किया जाता है. जिन्हें माफ तो नहीं, बल्कि कोर्ट में एक समझौते के बेस पर फाइन को कम कर दिया जाता है या मामले तो खत्म कर दिया जाता है.

एक बात का ध्यान रखें कि आपका चालान जिस जिले में काटा गया है, उसका निपटारा भी वहीं की लोक अदालत में किया जाएगा. अगर आपके हाथ से मौका छूट गया तो आपको वर्चुअल कोर्ट या दूसरे ऑप्शन के जरिए चालान भरना होगा.

लोक अदालत में ये ट्रैफिक चालान माफ हो सकते हैं

  • लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के केवल वही मामले सुलझाए जाते हैं जो नॉर्मल ट्रैफिक उल्लघंन वाले होते हैं. इसमें सीट बेल्ट के लिए कटा चालान, हेलमेट नहीं पहनने के वजह से कटा चालान या रेड लाइट क्रॉस करने वाले चालान शामिल हैं. आप ऐसे मामलों के लिए कटे चालान को कम या खत्म करा सकते हैं.
  • अगर आपके व्हीकल का चालान गलती या नॉर्मल ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कटा है और आपका व्हीकल किसी क्राइम या एक्सीडेंट से नहीं जुड़ा तो ऐसे में इसका चालान खत्म या कम हो सकता है.
  • लोक अदालत का जो समय और तारीख है उस पर समय से पहले पहुंचना जरूरी है. अगर आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपके मामले की सुनवाई नहीं जाएगी. ऐसे में आपको अपना चालान हाथ में वापिस ही लाना पड़ता है.

लोक अदालत में सुनवाई के लिए डॉक्यूमेंट

अगर आपको लोक अदालत में जाना है तो उसके कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर जेनरेट करना होता है. इसके साथ आपको अपने साथ ये डॉक्यूमेंट भी लोक अदालत में साथ लेकर जाने पड़ते हैं. इसमें गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, पिछले चालान की डिटेल, कोर्ट का नोटिस/समन, आईडी प्रूफ, चालान की कॉपी, व्हीकल इंश्योरेंस और अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर शामिल हैं.

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