कार खरीदने पर नहीं लगेगा रोड टैक्स! यहां से कार खरीदने पर होगा फायदा

रोड टैक्स से कैसे बचें?Image Credit source: Freepik

गाड़ी खरीदते वक्त सिर्फ एक्स शोरूम ही नहीं बल्कि आपको कई तरह के चार्ज भी देने पड़ते हैं जिसमें रोड टैक्स, इंश्योरेंस आदि शामिल है. इन सभी चार्ज की वजह से ही कार की कीमत बढ़ जाती है, आप भी अगर कार खरीदते वक्त रोड टैक्स से बचना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप कार भी खरीद लेंगे और आप रोड टैक्स से भी बच जाएंगे.

रोड टैक्स से बचने का बस एक ही तरीका है, नई कार के बजाय आप यूज्ड और Second Hand Car खरीद सकते हैं. Used Car को बेचने वाला व्यक्ति कार को खरीदते वक्त रोड टैक्स भर चुका है, ऐसे में आप इस टैक्स से बच सकते हैं. आप यूज्ड कार को सेकेंड हैंड कार बेचने वाले प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं. बेशक रोड टैक्स से आप बच सकते हैं लेकिन आपको फिर भी एक ऐसा चार्ज है जो देना ही होगा, कौन सा है ये चार्ज आइए जानते हैं?

देना पड़ता है ये चार्ज

बेशक रोड टैक्स नहीं लगता लेकिन यूज्ड कार खरीदते वक्त आरटीओ में ओनरशिप ट्रांसफर फीस देनी पड़ती है. ये फीस इसलिए भी जमा करवाई जाती है जिससे कि कार आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाए. जब आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, तो आप गाड़ी की ओनरशिप अपने नाम पर ट्रांसफर करवाते हैं. इस प्रक्रिया में आपको कुछ शुल्क देने होते हैं.

ये भी पढ़ें

सेकेंड हैंड कार खरीदते समय क्या ध्यान रखें?

  • सही जानकारी लें: किसी भी कार को खरीदने से पहले, उस कार के बारे में पूरी जानकारी ले लें.
  • दस्तावेज: कार के सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लें.
  • मैकेनिक से जांच करवाएं: कार को किसी अच्छे मैकेनिक से जांच करवा लें.

पुरानी कार के फायदे

पुरानी कार के नुकसान

हर सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को ही समझना जरूरी है. नई गाड़ी की तुलना पुरानी कार जल्दी खराब होने की संभावना रहती है. इसके अलावा पुरानी कार को बार-बार ठीक करवाने में हजारों का खर्च आ सकता है. इसके अलावा पुरानी कार में नए फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी आपको खल सकती है.



*****