ये इस साल का ट्रैफिक चालान माफ कराने का आपको आखिरी मौका मिल रहा है. इसके बाद ये साल खत्म हो जाएगा और लोक अदालत भी, अगर आप ने साल में पुराने चालानों को लेकर नहीं जाना चाहते तो 14 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत में अपने पुराने सारे चालानों को माफ करा लें. इस अदालत में आप अपने हर छोटे-बड़े चालान को माफ करा सकते हैं. लेकिन इसमें भी कई कंडीशन लागू होती है, यहां पर आपके चालान तो माफ या काम तो हो जाते हैं लेकिन इसमें कुछ सलेक्टेड मामले ही शामिल होते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि लोक अदालत में कौन-कौन से मामलों की सुनवाई की जाती है या कौन से चालान माफ या कम कराए जा सकते हैं.
लोक अदालत में ये मामलें निपटाए जा सकते हैं
- लोक आदालत में ट्रैफिक चालान ही नहीं, प्रॉप्रटी कब्जे, फाइननेंशिंयल इशू, मैरिज, बैंक वसूली जैसे मामलें लेकर जा सकते हैं. यहां पर आपके मामलों को ध्यान से सुना जाएगा और फिर फैसला सुनाया जाएगा.
- वहीं अगर हम बात करें कि कौन-कौन से ट्रैफिक चालान माफ या कम किए जा सकते हैं तो इसमें नॉर्मल ट्रैफिक उल्लघंन जैसे- सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट का मामला या रेड लाइट तोड़ने वाले चालान शामिल हैं. आप इस तरह के चालान को कम या खत्म करा सकते हैं.
- आपका चालान गलती से कटा है और आपका व्हीकल क्रिमिनल एक्टिविटी या एक्सीडेंट हिस्ट्री में शामिल नहीं है तो आप अपना चालान माफ या कम करा सकते हैं.
इस साल का आखिरी मौका
अगर आपने 14 दिसंबर को चालान माफ नहीं कराया तो इस साल में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा. इसके बाद आपको तब तक रुकना पड़ेगा कि जब तक अगले साल की लोक अदालत नहीं लग जाती है. इसके बाद आप तब ही अपने चालान को माफ करा सकेंगे.
ट्रैफिक चालान माफ कराने के लिए, प्रोसेस फॉलो करें
इसके लिए सबसे पहले नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाएं. सर्विसेज सेक्शन में जाएं और Apply Legal AID के ऑप्शन पर क्लिक करें. एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसे ध्यान से पूरा भरें ओर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. ये सब करने के बाद सबमिट कर दें. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक टोकन जेनरेट करना होगा. जेनरेट टोकन के ऑप्शन पर जाएं और क्लिक करें. यहां डिटेल्स भरें और टोकन जेनरेट इसके बाद
अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और इसे लेकर बताई गई डेट और टाइम पर अदालत में पहुंच जाएं.