लोक अदालत में आप अपने सभी पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफ करा सकते हैं. ये लोक अदालत 14 दिसंबर को लगने वाली है इसमें आप बिना कोर्ट के चक्कर काटे एक दिन में जाकर सब चालान का निपटारा करा सकते हैं. इस अदलत की खास बात ये है कि इसमें आपका चालान या तो माफ हो जाता है या फिर कम कर दिया जाता है. लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी कार का एक्सीडेंट हुआ है, दो कारों की आपस में मामूली या खतरनाक टक्कर हो गई है, तो इस सिचुएशन में कटे चालान का निपटारा लोक अदालत में होगा या नहीं? ऐसे चालान का निपटारा होगा या नहीं इसके बारे में पूरी डिटेल्स नीचे पढ़ें.
क्या एक्सीडेंट वाली कार का चालान होगा माफ?
लोक अदालत में केवल वहीं पेंडिंग चालान का निपटारा किया जाता है जो नॉर्मल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटे होते हैं. इसमें रेड लाइट तोड़ना, सीट बेल्ट नहीं पहनना जैसे चालान शामिल है. अगर आपकी कार किसी वायलेशन, एक्सीडेंट या किसी क्राइम के मामले से जुड़ी है तो इसका चालान माफ या कम नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं हो सकता है.
ये चालान नहीं निपटते लोक अदालत
एक्सीडेंट वाली कार के चालान में कई ऐसे ट्रैफिक नियम होते हैं जिनका उल्लंघन किया गया होता है. कई बार एक्सीडेंट की वजह ड्राइवर का लापरवाही से गाड़ी चलाना, शराब या किसी और चीज के नशे में ड्राइव करना, इसके अलावा ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ा जाना शामिल है. ये मामले ऐसे हैं जो लापरवाही में किए गए होते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं. गलती जानबूझकर की गई है या अनजाने में चालान का भुगतान तो करना ही पड़ता है.