अनिल अंबानी की कंपनी को दिल्ली HC से राहत, शेयर खरीदने की लूट, ₹36 है भाव

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    अनिल अंबानी की कंपनी को दिल्ली HC से राहत, शेयर खरीदने की लूट, ₹36 है भाव

    Reliance Power Share: दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट ने क्लीन एनर्जी एजेंसी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रिलायंस पावर को 3 साल के लिए नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था।

    क्यों सेकी ने लगाई थी रोक

    इस महीने की शुरुआत में सेकी ने रिलायंस पावर और इसकी सहायक इकाइयों को तीन साल के लिए नीलामी में भाग लेने से रोक दिया था। हाल ही में बैटरी भंडारण ठेके के लिए अपनी बोली का समर्थन करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के आरोपों के कारण यह रोक लगाई गई थी।

    क्या कहा रिलायंस पावर ने

    कंपनी ने शेयर बाजार को बताया-दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (जिसे पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को छोड़कर इसकी सभी अनुषंगी कंपनियों सहित कंपनी के खिलाफ सेकी के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। बता दें कि रिलायंस एनयू बीईएसएस ने मनीला सिटी, मनीला, फिलिपीन में स्थित अपनी इकाई के जरिये फर्स्टरैंड बैंक द्वारा कथित रूप से जारी बैंक गारंटी जमा की थी। विस्तृत जांच के बाद इस बैंक की भारतीय इकाई ने कहा कि फिलिपीन में बैंक की ऐसी कोई शाखा मौजूद नहीं है, जिसके कारण सेकी ने माना कि बैंक गारंटी फर्जी थी।

    शेयर खरीदने की लूट

    हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक की खबर के बीच रिलायंस पावर के शेयर को खरीदने की लूट सी मच गई। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को रिलायंस पावर के शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 36.46 रुपये पर पहुंच गई। बता दें कि इसी साल अक्टूबर महीने में शेयर 54.25 रुपये के स्तर तक गया था।

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